धनबाद : दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ और तंबाकू मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने विशेष पहल की है. जिले के सभी दुर्गा पूजा पंडाल परिसरों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है. प्रत्येक पूजा पंडाल के 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान, तंबाकू उत्पादों के सेवन और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
डीसी आदित्य रंजन ने स्पष्ट किया है कि सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित है. पूजा पंडालों के आसपास इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा. उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत एक हजार रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है.
जिला प्रशासन ने सभी दुर्गा पूजा समितियों और पंडाल प्रबंधन से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों के सेवन और बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने को कहा है. यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो समिति के सदस्यों को तत्काल संबंधित थाना को इसकी सूचना देनी होगी.





















