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Ranchi News: झारखंड में SIR: दो बार नोटिस के बाद दस्तावेज जमा नहीं करने वाले मतदाताओं की बनेगी बूथवार सूची

संक्षेप: रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर निर्वाचन विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। दो बार नोटिस और सुनवाई के बावजूद आवश…

Ranchi News: झारखंड में SIR: दो बार नोटिस के बाद दस्तावेज जमा नहीं करने वाले मतदाताओं की बनेगी बूथवार सूची
Ranchi News: झारखंड में SIR: दो बार नोटिस के बाद दस्तावेज जमा नहीं करने वाले मतदाताओं की बनेगी बूथवार सूची

रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर निर्वाचन विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। दो बार नोटिस और सुनवाई के बावजूद आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने वाले मतदाताओं की बूथवार सूची तैयार की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) को 22 अक्टूबर तक सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।

नवंबर के पहले सप्ताह में साझा की जाएगी सूची

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नवंबर के पहले सप्ताह में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) की पांचवीं बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में संबंधित मतदाताओं की बूथवार सूची साझा की जाएगी।

इसके अलावा, सूची को संबंधित मतदान केंद्रों पर भी प्रकाशित किया जाएगा, ताकि मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी मिल सके और दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद की जा सके।

मतदाता क्या करें?

मतदाता सूची के पुनरीक्षण से संबंधित नोटिस मिलने पर मतदाताओं को उसमें दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। यदि आवश्यक दस्तावेज जमा करने को कहा गया है, तो संबंधित निर्वाचन कार्यालय या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर जरूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मतदाता अपने दस्तावेजों और उनकी स्वीकार्यता के संबंध में आधिकारिक निर्वाचन निर्देशों के अनुसार जानकारी लें।

मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी की पुष्टि जरूरी

बूथवार सूची तैयार करने और उसे मतदान केंद्रों पर प्रकाशित करने की प्रक्रिया के बीच मतदाताओं के लिए अपने नाम और दस्तावेजों की स्थिति की जानकारी रखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, केवल इस सूची में नाम शामिल होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि संबंधित मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। इसके लिए निर्वाचन विभाग की आधिकारिक प्रक्रिया और निर्णय को देखना आवश्यक है।

नोट: यह समाचार उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। संबंधित निर्देशों और समय-सीमा की पुष्टि निर्वाचन विभाग के आधिकारिक आदेश से की जानी चाहिए।

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