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धनबाद

दीप नारायण सिंह समेत तीनों आरोपियों को मिली जमानत, पूर्व थाना प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मियों से मारपीट के आरोप में किया था आत्मसमपर्ण

प्रकाशित तिथि: 28/07/2026 | संवाददाता: मिलन कुमार पाठक
दीप नारायण सिंह समेत तीनों आरोपियों को मिली जमानत, पूर्व थाना प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मियों  से मारपीट के आरोप में किया था आत्मसमपर्ण
14 जुलाई को किया था आत्मसमर्पण,पूर्व कतरास थाना प्रभारी द्वारा दर्ज कराया गयी थी FIR धनबाद/कतरास, 27 जुलाई 2026: कतरास थाना कांड संख्या 370/2025 में यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक एवं हाजीपुर रेल जोनल सांसद प्रतिनिधि दीप नारायण सिंह को धनबाद न्यायालय से जमानत मिल गई है। जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत से जल्द रिहा कर दिया जाएगा ।इसी मामले में सह-आरोपी सूरज सिंह और पंकज सिंह को भी न्यायालय से जमानत मिल गई है। तीनों आरोपियों ने 14 जुलाई 2026 को धनबाद न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।उल्लेखनीय है कि तीनों पर पूर्व कतरास थाना प्रभारी असित सिंह सहित कुछ पुलिसकर्मियों के वर्दी फड़ने , सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न करने और उन पर पथराव करने का आरोप में मामला दर्ज हुआ था। रिहाई के बाद दीप नारायण सिंह के समर्थकों में ख़ुशी की लहर है
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