धनबाद, झारखंड | संवाददाता
केन्दुआडीह थाना कांड संख्या 20/2023 से जुड़े बहुचर्चित मामले में माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) की अदालत ने सोमवार को सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। यह फैसला सेशन ट्रायल केस संख्या 654/2023 एवं 767/2023 में सुनाया गया।
मामले के अनुसार वादी राजेश यादव ने 13 फरवरी 2023 को केन्दुआडीह थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद 11 मार्च 2023 को अजय रवानी, विजय सिंह और प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने 4 अक्टूबर 2023 को सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप तय किए थे।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता दीप नारायण एवं राजेश कुमार झा ने अपनी दलीलें पेश कीं।
दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद माननीय न्यायालय ने 30 मार्च 2026 को सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का निर्णय सुनाया।
-रिपोर्टर मिलन पाठक




